भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। जिले में अब कहीं भी बोरवेल खुला मिला तो उसके मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सोमवार को धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि अनुपयोगी बोरवेल को लोहे के ढक्कन से बंद करें, नहीं तो जिम्मेदार के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों विदिशा के एक गांव में खुले बोरवेल में गिरने से बच्चे की मौत की दुखद घटना के बाद यह निर्णय लिया गया है।

एसडीएम, तहसीलदार निरीक्षण कर व्यवस्था को कराएं सुनिश्चित

जिले में सभी एसडीएम, तहसीलदार बोरवेल को बंद कराने की व्यवस्था को सुनिश्चित कराएंगे। अधिकारी अपने -अपने क्षेत्र का भ्रमण करेंगे और यदि कहीं भी अनुपयोगी एवं खुले नलकूप, बोरवेल आदि मिलते हैं तो उनको मजबूत ढक्कन से नट बोल्ट से मजबूती के साथ बंद कराएं। साथ ही ऐसे बोरवेल जिनमें मोटर नहीं डाली गई है और बोरवेल को किसी तरह से बंद नहीं किया है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

आदेश को करवाएं चस्पा

कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बताया कि खुले बोरवेल को मजबूती से बंद करने को आदेश दिए गए हैं। साथ ही उक्त आदेश को सभी एसडीएम, राजस्व कार्यालय, थानों में नोटिस बोर्ड पर लगवाया जाए। साथ ही यदि उक्त आदेश का कोई उल्लंघन करता हैं तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत दंडनीय कार्रवाई भी की जाएगी।

Posted By: Ravindra Soni

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