Cinema Act: भाेपाल (राज्य ब्यूरो)। अब सिनेमा नियमों के उल्लंघन पर पचास हजार रुपये अर्थदंड लगेगा एवं निरंतर उल्लंंघन करने पर हर रोज पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह अर्थदंड एक हजार रुपये था तथा प्रतिदिन का जुर्माना 100 रुपये था।
राज्य सरकार ने अपने 71 वर्ष पुराने नियम में बदलाव किया है। सिनेमा की निगरानी का कार्य नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पास आने से प्रदेश के निकायों के अधिकार में वृद्धि हो गई है।
दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सिनेमा विनियमन एक्ट 1952 में संशोधन करने के लिए विधेयक पारित कराया था, जिसे अब राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। जिससे यह अब एक कानून के रूप में पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो गया है।
नगरीय प्रशासन के पास होगा अर्थदंड का अधिकार
राज्य सरकार के बिजनेस नियम के अनुसार, सिनेमा विषय वाणिज्यिक कर विभाग के पास था जिसे अब नगरीय प्रशासन विभाग को सौंप दिया गया है। अब नगर निगमों में वहां के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों में जिला कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट इसके लायसेंस जारी करेगा और नवीनीकरण करेगा
Posted By: Hemant Kumar Upadhyay
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