इंदौर संभागायुक्त के जांच प्रतिवेदन के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई

भोपाल (राज्य ब्यूरो)। डा.बीआर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू की कुलपति डा.आशा शुक्ला को सरकार ने शुक्रवार को हटा दिया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में धारा 44 का लागू कर दी गई है। डा. शुक्ला के विरुद्ध आर्थिक अनियमितता के साथ नियुक्तियों में प्रक्रिया का पालन नहीं करने सहित अन्य शिकायतें थीं। इसकी जांच इंदौर के संभागायुक्त से कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग ने यह कार्रवाई की है। विभाग के अपर मुख्य सचिव शैलेन्द्र सिंह ने इसकी अधिसूचना भी देर शाम जारी कर दी।

डा.बीआर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू की कुलपति डा.आशा शुक्ला को लेकर काफी समय से उच्च शिक्षा विभाग को शिकायतें मिल रही थीं। विभागीय मंत्री डा.मोहन यादव ने इसकी जांच करने के निर्देश दिए थे। इंदौर के संभागायुक्त से शिकायतों की जांच कराई गई। प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने कुलपति को हटाने का निर्णय लिया।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि पंचायत राज प्रशिक्षण के दौरान बिना विधि प्रक्रिया अपनाएं व्यय किया गया। परामर्श एवं अतिथि विद्वानों की नियुक्ति में भी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। बिना सक्षम स्वीकृति के विश्वविद्यालय में अध्ययनशालाओं का गठन किया गया। जांच के दौरान जब शिकायतों के संबंध में मूल दस्तावेज मांगे गए तो वे जांच समिति की उपलब्ध नहीं कराए गए।

डा.डीके शर्मा होंगे कुलपति

डा.बीआर आंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के कुलपति पद से डा.आशा शुक्ला को हटाने के बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने देर शाम नए कुलपति की नियुक्ति कर दी। शासकीय होल्कर साइंस कालेज के प्राध्यापक डा.डीके शर्मा को कुलपति नियुक्त किया गया है।

Posted By: Hemant Kumar Upadhyay

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