Electricity Rates in MP: भोपाल(राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विद्युत टैरिफ जारी कर दिया है। आयोग ने बिजली की दरों में 1. 65 प्रतिशत की वृद्धि की है, जो जारी होने के सातवें दिन (तीन अप्रैल) को लागू होगी।
चुनावी साल होने के कारण आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में मामूली वृद्धि की है। महंगाई दर 9 .3 प्रतिशत की तुलना में बिजली की दरों में वृद्धि का औसत कम है, इसकी वजह आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव को माना जा रहा है।
अब 150 यूनिट बिजली जलाने वाले उपभोक्ता को 13 रुपये और 300 यूनिट बिजली जलाने वाले उपभोक्ता को 41 रुपये ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। इस तरह छह पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी हुई है। उन घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है, जो घर बंद रहने के बाद भी न्यूनतम बिल जमा करते थे, अब उनसे न्यूनतम दर नहीं वसूली जाएगी।
इसी तरह आनलाइन बिल जमा करने पर छूट की सीमा भी हटा दी गई है। अब जितनी राशि का बिल आनलाइन भरेंगे, उसमें आधे प्रतिशत की छूट मिलेगी। फ्लेट रेट कृषि उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों पर इस दर वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 30 यूनिट (एलवी-1)तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का न्यूनतम शुल्क खत्म कर दिया गया।
- निम्न दाब गैर घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता(एलवी 2) तथा निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के उपभोक्ता के टैरिफ में परिवर्तन नहीं
- मीटरिंग चार्ज खत्म कर दिया गया।
- प्रदेश में मेट्रो रेल के संचालन के लिए अलग दर श्रेणी एचवी-9 बनाई गइ है।
- ई व्हीकल और ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन(एलवी 6 और एलवी 7)की विद्युत दरों में स्थाई प्रभार खत्म कर दिया गया।
Posted By: Hemant Kumar Upadhyay
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