Madhya Pradesh News: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के विरुद्ध सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व विशेष न्यायाधीश विधान महेश्वरी एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।
न्यायालय ने पाया कि मामला प्रथमदृष्टया आइपीसी की धारा 500 का बनता है। न्यायालय ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर समन जारी करने हेतु निर्देशित किया है। इसके अनुसरण में न्यायालय में उपस्थित होकर दिग्विजय सिंह को जमानत लेनी होगी। मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी।
दिग्विजय सिंह ने चार जुलाई 2014 को इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के समक्ष यह आरोप लगाए थे कि शर्मा, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महामंत्री रहे हैं, ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और व्यापमं के बीच बिचौलिए का काम किया है। शर्मा का आरोप है कि दिग्विजय सिंह के आरोपों का प्रकाशन समाचार पत्रों में हुआ था, जिसे आमजन ने पढ़ा और उनकी छवि धूमिल हुई।
मानहानि का यह मामला व्यापमं घोटाले से जुड़ा है। दिग्विजय सिंह ने 2014 में पत्रकारवार्ता लेकर तत्कालीन एबीवीपी नेता विष्णु दत्त शर्मा पर आरोप लगाए थे कि उनकी भी व्यापमं घोटाले में संलिप्तता है। उन्होंने शर्मा पर रिश्तेदारों को उपकृत करने का आरोप भी लगाया था।
Posted By: Hemant Kumar Upadhyay
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