भोपाल (राज्य ब्यूरो)। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है, जहां बीते एक वर्ष से चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसी सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है, वही रहेगा।
इसके लिए सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश-2021 की अधिसूचना जारी की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पंचायतों को परिसीमन चुनाव से पूर्व कराए जाने का प्रविधान है। ऐसी पंचायतें, जहां परिसीमन तो हो गया और उसके प्रकाशन से एक साल के भीतर चुनाव नहीं कराए गए हैं, तो उक्त परिसीमन को निरस्त माना जाएगा।
इससे ठीक वैसी ही व्यवस्था लागू हो जाएगी, जो परिसीमन के पहले थी। आरक्षण भी वैसा ही रहेगा, जैसा पूर्व में था। यह व्यवस्था उन पंचायतों में लागू नहीं होगी, जिसके क्षेत्र किसी नगरीय क्षेत्र में सम्मलित किए गए हैं।
बच्चों से नियमित रूप से स्कूल जाने की अपील
भोपाल। स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदरसिंह परमार ने बच्चों से नियमित रूप से स्कूल जाने की अपील की है। इसके लिए राज्यमंत्री ने वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा फरवरी-मार्च 2022 में आयोजित होने की जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षा में समय कम बचा है, इसलिए पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कहा है। राज्यमंत्री ने कहा कि कोरोनाकाल में परिस्थितियां खराब थीं, इसलिए आनलाइन पढ़ाई की इजाजत दी गई थी। अब स्थिति ठीक है।
Posted By: Hemant Kumar Upadhyay
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