Teachers Transfer in MP: भोपाल (नवदुनिया प्रतिनिधि)। मप्र स्कूल शिक्षा विभाग ने सोमवार को स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। इस बार शिक्षकों को तबादले के लिए ऑफलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन उनके स्थानांतरण आदेश ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। विभाग की पॉलिसी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तबादले के लिए ऑफलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पात्र होने पर ऑनलाइन आदेश एमपी शिक्षा मित्र एप पर जारी होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी स्थानांतरण सामान्य प्रशासन विभाग की नीति के अनुसार ही किए जाएंगे। स्थानांतरण के लिए शिक्षक स्वयं के व्यय पर एवं परस्पर स्थानांतरण के लिए अपने आवेदन कार्यालय प्रमुख से सत्यापित कराकर जिला शिक्षा अधिकारी को 18 जुलाई तक प्रेषित करेंगे। वहीं जिले के अंदर किए जाने वाले स्थानांतरणों पर प्रभारी मंत्री का अनुमोदन जरूरी होगा। अनुमोदन की कार्रवाई 25 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्ण कर स्थानांतरण आदेश पोर्टल के माध्यम से जारी कर दिए जाएंगे। 31 जुलाई को रात्रि 12 बजे स्थानांतरण के लिए पोर्टल लॉक हो जाएगा।
इसके अनुसार जिला स्तर पर निराकृत होने वाले आवेदनों को छोड़कर शेष आवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा परीक्षण कर संवर्ग वार सूचीबद्ध कर लोक शिक्षण आयुक्त को 19 जुलाई तक भेजा जाएगा। यदि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत कोई शिक्षक जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित स्कूलों में पदस्थापना चाहते हैं, तो सामान्य प्रशासन विभाग के प्रावधानों के तहत प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लोक शिक्षण आयुक्त अधिकृत होंगे। बता दें कि 2019 में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन स्थानांतरण कराए गए थे। इसमें 70 हजार आवेदन हुए थे। इसमें से 35 हजार शिक्षकों के तबादले किए गए थे।
एक्सीलेंस व मॉडल स्कूलों के पद ब्लॉक किए जाएंगे
विशिष्ट प्रकार की शालाएं जैसे- सीएम राइज योजना के अंतर्गत संचालित विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल के पद ब्लॉक किए जाएंगे। इन विद्यालयों में स्थानांतरण के माध्यम से पदस्थापना नहीं की जाएगी। यदि किसी जिले द्वारा इन विद्यालयों में स्थानांतरण द्वारा पदस्थापना की जाती है, तो ऐसे स्थानांतरण आदेश स्वत: शून्य माने जाएंगे।
पोर्टल से जारी होंगे सभी स्थानांतरण आदेश
स्थानांतरण नीति के अनुसार शिक्षक संवर्ग से संबंधित सभी स्थानांतरण आदेश विभाग के एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे एवं संबंधितों को एम-शिक्षा मित्र एप पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ऑफलाइन जारी किए जाने वाले आदेश मान्य नहीं होंगे। स्वीकृत भरे एवं रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति की जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन पर प्रदर्शित होंगी।
Posted By: Ravindra Soni