
नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर। पुलिस विभाग में पदस्थ उप निरीक्षक और तत्कालीन थाना प्रभारी लालबाग एपी सिंह पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला प्रमिला तिवारी उपाध्याय के खिलाफ न्यायालय ने ब्लैकमेलिंग का प्रकरण दर्ज किया है।
गुरुवार को एपी सिंह के अधिवक्ता मोहनलाल प्रजापति ने प्रेस कान्फ्रेंस कर बताया कि बाल भारती इंटरनेशनल स्कूल सुजानगढ़ राजस्थान की प्राचार्य और भाेपाल के कोलार निवासी कथित महिला ने एपी सिंह से पहले 25 लाख रुपये की मांग की।
परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उन्होंने परिचित से उधार लेकर महिला को चार लाख रुपये का भुगतान भी कर दिया था। बाद में जब उन्होंने और राशि देने से इनकार कर दिया और विभाग में उसके खिलाफ शिकायत कर दी तो प्रमिला ने नौकरी से बर्खास्त कराने की धमकी देकर डिमांड 50 लाख रुपये कर दी थी।
उप निरीक्षक एपी सिंह ने इसके सारे साक्ष्य एकत्र कर अधिवक्ता के माध्यम से सीजेएम न्यायालय में याचिका लगाई थी। जहां से लालची महिला के खिलाफ ब्लैकमेलिंग की धारा 308 (2) व 308 (6) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस धारा के तहत अपराध सिद्ध होने पर सात से दस साल तक की सजा और जुर्माने का प्रविधान है।
आरोप है कि प्रमिला अपने मित्र के साथ मिलकर इस तरह से कई लोगों को शिकार बना चुकी है। महाराष्ट्र व उज्जैन के निजी स्कूल संचालकों, गुजरात के युवक सहित कई लोगों से रुपये ऐंठे हैं। इस संबंध में एपी सिंह ने झूठा केस दर्ज कराने के मामले में भी एक शिकायत की है। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। न्याय मिलने पर उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं।