- प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
बुरहानपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। शहर के सेवासदन कालेज की छात्रा को चाकू मारकर घायल करने और कालेज की बिल्डिंग से नीचे फेंककर हत्या का प्रयास करने वाले छात्र गणेश डोले को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे की अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपित पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशनाथ गौतम ने बताया कि छात्रा बीकाम कम्प्यूटर साइंस की छात्रा थी। प्रतापपुरा निवासी छात्र गणेश उसका सहपाठी था और बीते चार साल से उनके बीच दोस्ती थी। घटना दिनांक पांच फरवरी 2020 को छात्रा प्रेक्टिकल के लिए कालेज पहुंची थी। इसी बीच गणेश भी परीक्षा हाल के पास पहुंच गया और हाथ पकड़कर छात्रा को छत पर ले गया था। वहां दोनों के बीच कहासुनी होने पर गणेश ने चाकू निकाल कर छात्रा के गले में तीन-चार वार कर दिए। उसने बचाव का प्रयास किया तो हाथ पर चाकू मार दिया। इसके बाद उसने खुद के गले पर भी चाकू मार लिया। इतने पर भी मन नहीं भरा तो घायल छात्रा की हत्या के इरादे से छत से ध-ा देकर नीचे फेंक दिया। छात्रा एक पाइप पकड़कर लटक गई तो पैर मारकर गिराने का प्रयास करने लगा। शोर सुनकर कालेज के अन्य विद्यार्थी व कर्मचारी पहुंचे और किसी तरह छात्रा को ऊपर खींच कर अस्पताल पहुंचाया। इस बीच गणेश ने भी छत से नीचे छलांग लगा दी थी। गंभीर अवस्था में उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोतवाली पुलिस ने आरोपित छात्र के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था।
Posted By: Nai Dunia News Network
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