दतिया (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ एवं रबी मौसम के लिए कलस्टरवार निर्धारित बीमा कंपनियों को कार्य आदेश जारी किए जा चुके है। उक्त जानकारी उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास डीएसडी सिद्धार्थ ने देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मौसम खरीफ 2022 के लिए अधिसूचित पटवारी हल्का अंतर्गत किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम नामे किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। बैंकों द्वारा बीमित किसानों की प्रविष्टि के लिए भारत सरकार का फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी पोर्टल) पर बैंकों द्वारा समय सीमा में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है।
बोई गई फसल की क्षति के समय कृषकों को हानि से बचने के लिए तथा बोई जाने वाली फसल में किसान द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया है तो किसान द्वारा संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बीमांकन की अंतिम तिथि के 2 दिन पूर्व यानि 29 जुलाई तक बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी बैंकों को उपलब्ध करानी होगी।
किसानों की सुविधा को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम खरीफ 2022 अंतर्गत प्रदेश में नेशनल क्राप इंश्योरेंस पोर्टल पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्राप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी। जिसमें बीमाकर्ता बैंक, कामन सर्विस सेंटर द्वारा संगत खरसा नंबर का चयन कर धारित भूमि का बीमा करा सकेगा। किसानों की सुविधा को देखते हुए पंजीयन के दौरान खसरा नंबर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही-सही जानकारी बैंक द्वारा एनसीआईपी पोर्टल पर दर्ज की जाना है। जिससे किसानों को सही समय पर सही बीमा पालिसी जारी हो सकेगी।
Posted By: Nai Dunia News Network
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