Dhar News: धार। विशेष न्यायालय धार के न्यायाधीश पंकजसिंह माहेश्वरी ने गुरुवार को निर्णय पारित करते हुए गोकुल पुत्र कैलाश निवासी ग्राम इंद्रावल थाना कानवन को पाक्सो अधिनियम के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन विभाग की ओर से अर्चना डांगी ने बताया कि पीड़‍िता के चाचा ने थाना नौगांव पर रिपोर्ट की थी कि 9 जुलाई 2021 को दोपहर करीब 1 बजे उसके भाई की लड़की घर से बिना बताए कही चली गई। इस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने बालिका को 10 जुलाई को बरामद किया।

पीड़‍िता ने बताया कि आरोपित मुझे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर ले जाकर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया। प्रकरण में बालिका ने मुख्य परीक्षण में आरोपित के खिलाफ बयान दिए किंतु सात माह बाद प्रति परीक्षण होने पर उसने अपने पूर्व दिए बयानों से मुकर गई। फिर भी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश पंकजसिंह माहेश्वरी ने इसमें दोषी को सजा सुनाई। फैसले में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह बताया गया है कि भले ही यदि पीड़‍िता पक्षविरोधी हो जाती है। लेकिन यदि वैज्ञानिक साक्ष्य से आरोप सिद्ध होते हैं, तो अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है।

पीड़‍िता को छह लाख रुपये प्रतिकर दिए जाने का आदेश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार को दिया गया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी आरती अग्रवाल अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी (विशेष लोक अभियोजक) द्वारा की गई।

Posted By: Prashant Pandey

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