ग्वालियर, (नईदुनिया प्रतिनिधि)। ढाई माह से थानों में जमा लाइसेंसी हथियार अब वापस मिल सकेंगें। चुनाव पूर्ण हाेने व आचार संहिता हटने के बाद शस्त्र धारकों के साथ-साथ आर्म डीलर इस आदेश का इंतजार कर रहे थे, जो गुरूवार को जारी कर दिया गया। कलेक्टर के अनुमोदन के बाद यह आदेश जारी किए गए हैं। अब शुक्रवार से शस्त्र धारक अपने थानों में जमा हथियार वापस ले सकते हैं।

त्रि-स्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय निर्वाचन 2022 के दौरान लोक शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए शस्त्र लायसेंस निलंबित कर लायसेंसधारियों को अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा करने के आदेश पारित किए गए थे। आगामी त्याेहारों एवं स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर उक्त आदेश की

अवधि 16 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। अपर जिला मजिस्ट्रेट इच्छित गढ़पाले ने आदेश जारी कर निलंबित समस्त आर्म्स लायसेंसियों के आर्म्स लायसेंस तत्काल बहाल करने के आदेश जारी किए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट इच्छित गढ़पाले ने आदेश में पुलिस अधीक्षक से कहा है कि समस्त लायसेंसधारियों के लायसेंस जो थानों में जमा हैं, उन्हें विधिवत वापस करने की कार्रवाई की जाए। ऐसे लायसेंस जिसके आर्म्स लायसेंस किसी अपराध के पंजीयन होने अथवा अन्य कारणों से पृथक-पृथक आदेशों से निलंबित किए गए हैं, वह पूर्ववत निलंबित रहेंगे।

जल जीवन मिशन में काम पूर्ण होने वाली पंचायतों में लगाएं मीटरः जल जीवन मिशन के तहत जिन ग्राम पंचायतों में घर-घर जल पहुंचाने का काम पूर्ण हो गया है, वहां पर विद्युत के मीटर अवश्य लगवाए जाएं। एवरेज बिल के आधार पर बिजली का बिल जमा न करना पड़े, ऐसी व्यवस्था की जाए। संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना ने अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। राजस्व भवन के सभाकक्ष में आयोजित अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में विकास कार्यों के साथ-साथ जन कल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तार से समीक्षा हुई और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में अंकुर अभियान, अमृत तालाब, सीएम हेल्पलाइन के साथ-साथ किसानों को वितरित की जाने वाली खाद-बीज की व्यवस्थाओं के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई।

Posted By: vikash.pandey

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