नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर,
मुंगावली का कथित लव जिहाद मामला ग्वालियर आ पहुंचा है। कोर्ट के आदेश पर ग्वालियर नारी निकेतन में रह रही लड़की के परिजनों ने जहां मीडिया के सामने लड़के वालों पर जबरदस्ती निकाह कराने और धर्मपरिवर्तन का आरोप लगाया वहीं लड़के वालों ने कोर्ट में याचिका दायर कर लड़की को अपनी बहू बताते हुए परिवार को सौंपने की मांग की। जैन समुदाय बुधवार को मामले पर बड़ा प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है। इधर लड़के वालों की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
यह है पूरा मामला-
पिछले दिनों अशोक नगर जिला मुख्यालय से 50 किमी दूर मुंगावली कस्बे के एक जैन परिवार की युवती और मुस्लिम परिवार के युवक के लापता होने के बाद मुंगावली पुलिस ने युवती के अपहरण का मामला युवक के विरूद्घ दर्ज किया था। इस घटना को लेकर एसपी तिलक सिंह द्वारा उक्त युवती को भगाकर ले जाने वाले युवक पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित भी किया गया था। पुलिस ने युवती को हैदराबाद से 18 मई को बरामद किया। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर युवती को ग्वालियर नारी निकेतन में रखा गया है जबकि युवक अभी जेल में है।
जैन समाज और पिता की प्रेस कांफ्रेंस-
बेटी का अवैध तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन, दिवंगत मां को जीवित बता सरनेम हुसैन लिखा
नईदुनिया प्रतिनिधि . ग्वालियर
मेरी बेटी 8 मई को उनकी बेटी अपनी नाना, नानी के साथ अपने मामा के घर पुणे जा रही थी। रात 2 बजे मोहम्मद आदिल निवासी मुंगावली उसे अपने साथ ले गया। यहां से वह हैदराबाद पहुंचे, हैदराबाद में वक्फ बोर्ड ने गलत तरीके से युवती का धर्मपरिवर्तन कराकर निकाह करा दिया। मुस्लिम समाज द्वारा जो लव जेहाद चलाया जा रहा है मेरी बेटी को उसी का शिकार बनाया गया है। मेरी बेटी इस समय ग्वालियर नारी निकेतन में है। मेरी बेटी मुझे वापस मिले और लव जेहाद पर रोक लगाई जाए। 31 मई गुरुवार को फूलबाग से संभागीय आयुक्त कार्यालय तक रैली निकालकर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए लड़की के पिता संजीव जैन के साथ ही ब्रह्मचारी विजय, ब्रह्मचारी अजय ने यह आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना और मप्र के एक्ट में प्रावधान है कि धर्मपरिवर्तन कराते समय कलेक्टर की इजाजत लेनी होती है। लेकिन इसमें कलेक्टर से इजाजत भी नहीं ली गई। साथ ही धर्मपरिवर्तन के समय युवती की मां को जीवित दिखाया गया है जबकि उनकी मौत कैंसर से आठ माह पहले हो चुकी है। युवती की मां का नाम भारती जैन है उसे भी परिवर्तित कर भारती हुसैन लिखाया गया है। इस तरह गलत तरीके से धर्मपरिवर्तन कराकर युवती का निकाह आदिल मोहम्मद से करा दिया गया।
युवती ने किया सभी से मिलने से मना
युवती के पिता ने बताया कि युवती ने नारी निकेतन में परिजनों एवं अधिकारियों से मिलने से मना कर दिया है, जिसके कारण परिजन भी युवती से मुलाकात कर उससे बात नहीं कर पा रहे हैं।
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इधर, लड़के के पिता की कोर्ट से गुहार- वो परिवार की बहू है उसे हमें सौंपा जाए-
नारी निकेतन में रह रही युवती को मुक्त कराने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की
-तेलंगाना वक्फ बोर्ड से लिया था मैरिज सर्टिफिकेट
ग्वालियर। नईदुनिया प्रतिनिधि
हाईकोर्ट की युगलपीठ ने उस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मोहम्मद सलीम ने कहा था कि उसकी बहू को नारी निकेतन में गलत तरीके से रखा गया है। उसे मुझे सौंपा जाए।
अशोकनगर के मुंगावली से आदिल खान एक युवती को भगा ले गया और हैदराबाद के तेलंगाना वक्फ बोर्ड में उससे विवाह किया। गैर कानूनी तरीके से युवती का धर्म परिवर्तन करा दिया और आविदा बेगम नाम रख दिया। शादी करने के बाद दोनों मुंगावली लौटकर आए और उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आदिल को जेल और युवती को नारी निकेतन में भेज दिया। आदिल के पिता सलीम ने हेवियस कार्पस दायर की, जिसमें युवती को अपनी बहू बताया गया। शासन की ओर से याचिका का विरोध किया गया। जिसमें कहा गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने युवती को नारी निकेतन भेजा है। यह न्यायिक फैसला है। गैर कानूनी तरीके से विवाह किया गया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज है। युवती के पिता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह कुशवाह ने कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए समक्ष अधिकारी का निर्णय होना जरूरी है, लेकिन उसका गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन किया गया है। याचिकाकर्ता के लड़के के खिलाफ केस भी दर्ज है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया।
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