Change in New Financial Year: ग्वालियर. नईदुनिया प्रतिनिधि। एक अप्रैल 2023 से टैक्स सहित कई चीजाें के नियमों व दरों में बदलाव हुआ है। इन बदलावों का आम लोगों के जीवन पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। इन सभी बदलावाें को नई दुनिया आपको बता रहा है। जिससे आप इन बदलावों को आसानी से समझ सकें और भविष्य में होने वाली परेशानियों से बच सकें।
आज से यह हुए हैं बदलाव
1. आयकर की धारा 80 ईईबी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद के लिए ऋण पर ब्याज की छूट खत्म हो जाएगी। यह छूट 31 मार्च तक लिए गए ऋण पर ही लागू रही।
2. कर निर्धारण वर्ष 2020-21 की आयकर की अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च तक ही दाखिल किया गया।
3. सीनियर सिटीजन स्कीम में अब एक अप्रैल से 30 लाख रुपये जमा किए जा सकते हैं, पहले यह लिमिट 15 लाख थी।
4. पोस्ट आफिस की एमआइएस स्कीम में 1 अप्रैल से नौ लाख रुपये सिंगल खाते में जमा किए जा सकते हैं, पहले यह लिमिट 4.5 लाख थी।
5. फिजिकल गोल्ड को ईजीआर यानी इलेक्ट्रानिक गोल्ड रिसिप्ट में बदलने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा।
6. डेट म्यूच्युअल फंड पर अब एक अप्रैल से शार्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, यानी सरकार चाहती है कि लान्ग टर्म निवेशकों को फायदा दिया जाए।
7. आयकर की नई रिजीम में धारा 50 हजार की स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा।
8. जीएसटी स्कीम के अंतर्गत व्यापारी को कम्पोजीशन स्कीम अथवा रेगुलर स्कीम चयन करने का आखिरी मौका है।
9. अगले माह से आपके सभी जीवन बीमा, जिनकी कुल वैल्यू पांच लाख से अधिक है, की परिपक्वता पर प्राप्त राशि पर आयकर देय होगा। हालांकि यह शर्त यूलिप प्लान पर नहीं होगी।
10. मिनिस्ट्री आफ कारपोरेट अफेयर्स द्वारा जारी सर्कुलर में एक अप्रैल से सभी पंजीकृत कंपनियों को आडिट ट्रेल रखने की अनिवार्यता कर दी गई है।
Posted By: anil tomar
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