ग्वालियर. नईदुनिया प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायालय से एक खाद्य कारोबारी को बड़ी राहत मिल गई। खाद्य विभाग ने एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे कोर्ट ने घटाकर 35 हजार रुपये कर दिया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि को न्याय संगत नहीं माना था।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी लोकेन्द्र सिंह ने 5 फरवरी 2020 को सांय 4.15 बजे जिलाधीश एवं अभिहित अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशानुसार साथी खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि कुमार शिवहरे के साथ नमूना एवं निरीक्षण कार्य हेतु टप्पा तहसील के पीछे, अन्नपूर्णा इन्क्लेव 7 नंबर चौराहा, मुरार, ग्वालियर पर स्थित फर्म एस.आर इन्टरप्राईजेज पर उपस्थित हुए। जहां कार्य संचालन करते पाये गये व्यक्ति को उसने अपने पद परिचय एवं कार्य अभिप्राय से अवगत कराया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति ने स्वयं को फर्म का मालिक होना बताते हुये अपना नाम गौरव गुप्ता बताया और मौके पर खाद्य लायसेंस व स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की। मौके पर गवाह की उपस्थिति में फर्म परिसर का निरीक्षण करने पर सरसों तेल मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु पैकिंग के लिये तीन ड्रमों में लगभग 780-800. किग्रा संग्रहित पाया । पूछने पर पैकिंग का कार्य किसी तकनीकी खराबी के कारण बंद होना बताया । उसे उपरोक्त सरसो तेल में अवमानक की शंका होने पर उसने उपरोक्त ड्रमों में संग्रहित सरसों के तेल का नमुना मानक की जांच हेतु लेने की लिखित सूचना फार्म नं.5ए में खाद्य कारोबारकर्ता को दी और मौके पर दोनों ड्रमों में संग्रहित सरसों तेल को नियमानुसार समरस करते हुये नमूने हेतु दोनों ड्रमों में से 1600-1600 ग्राम सरसों तेल (मस्टर्ड ऑयल) चार चार साफ स्वच्छ, सूखी, रंगहीन, गंधहीन, फूढग्रेड प्लास्टिक की बोतलों में क्रय कर नगद भुगतान करते हुए विक्रय रसीद प्राप्त की बोतलों का मुंह बंद नमूने लिए और जांच के लिए लैब भेज दिया। रिपोर्ट अाने के बाद खाद्य विभाग ने जुर्माना लगाया था।
Posted By: anil tomar
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