Gwalior Court News: ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। विशेष सत्र न्यायाधीश आदित्य रावत ने राजस्व निरीक्षक वृत्त करहिया राजेश शर्मा को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं विशेष लोक अभियोजक राखी सिंह ने बताया कि 27 जुलाई 2016 को नारायण सिंह बघेल निवासी करहिया ने लोकायुक्त कार्यालय मोतीमहल में शिकायत की। उसकी ओर से बताया गया कि पिता सरनाम सिंह के नाम कहरिया में जमीन है। पिता ने पांच बीघा जमीन का सीमांकन कराने के लिए तीन महीने पहले आवेदन दिया था। यह आवेदन राजस्व निरीक्षक राजेश शर्मा के पास पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने सीमांकन नहीं किया। वह नामांतरण करने के लिए 10 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे हैं। मैं राजस्व निरीक्षक को रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। वह प्रथम किस्त के रूप में पांच हजार रुपये मांग रहे हैं।

पुलिस ने इस आवेदन को संज्ञान में लेते हुए राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पहले रिश्वत की वार्ता रिकार्ड करने के लिए शिकायतकर्ता को टैप रिकार्डर दिया, लेकिन ट्रैप फेल हो गया, पर रिश्वत मांगने की वार्ता रिकार्ड हो गई। इसके अधार पर राजस्व निरीक्षक राजेश शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर वर्ष 2018 में चालान पेश किया। कोर्ट ने अभियोजन व आरोपित का पक्ष सुनने के बाद राजस्व निरीक्षक को तीन साल की सजा सुनाई।

महिलाकर्मी को ब्लैकमेल करने वाले कर्मचारियों पर की कार्रवाई

नगर निगम की महिला सफाई कर्मचारी को स्थायी कराने का झांसा देकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो कर्मचारियों के खिलाफ नगर निगम आयुक्त किशोर कान्याल ने विभागीय कार्रवाई की है। इन दोनों कर्मचारियों के खिलाफ झांसी रोड थाने में एफआइआर दर्ज होने के बाद निगमायुक्त ने विनियमित कर्मचारी गोपाल बाल्मीक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा एक अन्य आउटसोर्स कर्मचारी करन बाल्मीक की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। ये दोनों कर्मचारी पिछले एक वर्ष से महिला सफाई कर्मचारी का शारीरिक शोषण कर रहे थे और बदले में उसे निगम में स्थायी रूप से नौकरी पर लगाने का झांसा दे रहे थे।

Posted By: anil tomar

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