- सीबीआइ ने आरोपित के खिलाफ लगाई थी खात्मा रिपोर्ट, कोर्ट ने अपराध लिया था संज्ञान में
Gwalior Court News: ग्वालियर. (नईदुनिया प्रतिनिधि)। गंगा सिंह भदौरिया की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 12 दिसंबर को सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने सीबीआइ से केस डायरी तलब की है। जिला कोर्ट के आवेदन खारिज होने के बाद भदौरिया ने अब हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। आरोपित के खिलाफ अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एट्रोसिटीज एक्ट) तहत केस दर्ज है।
ज्ञात हो कि 31 जनवरी 2021 को 15 वर्षीय नाबालिग मुरार थाने में शिकायत करने पहुंची थी। नाबालिग की पीड़ा सुनने के बाद पुलिस ने उसे परेशान किया और मारपीट कर दी थी। पुलिस ने नाबालिग पर अपने बयान बदलने का दवाब बनाया गया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की लचर कार्रवाई रही। नाबालिग ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। थाने में उसके साथ जो व्यवहार किया गया, उस पीड़ा को हाई कोर्ट में बया की। हाई कोर्ट ने 23 जून 2021 को सीबीअाइ को सुपुर्द कर दी थी। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एएसपी सुमन गुर्जर, सीएसपी रामनरेश पचौरी, टीआइ अजय पवार, टीआइ प्रीति भार्गव, सब इंस्पेक्टर कीर्ति उपाध्याय पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। एफआइआर के साथ ही इन्हें ग्वालियर जोन से बाहर स्थानांतरित किए जाने के आदेश दिए था। हालांकि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर करने के मामले में युगल पीठ से रोक लग गई थी। सीबीअाई ने नाबालिग के साथ हुई मारपीट दुष्कर्म में जांच की। दुष्कर्म के केस को झूठा पाया।आरोपित गंगा सिंह भदौरिया, आदित्य सिंह भदौरिया व रामवीर को क्लीन चिट देते हुए खात्मा रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोर्ट ने खात्मा रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए तीनों आरोपितों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए। शनिवार को जिला न्यायालय में भी सुनवाई है। इस केस के तीनों आरोपितों को उपस्थित होने होगा।
Posted By: anil tomar
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