Gwalior Court News: ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। अपर सत्र न्यायालय ने दुर्घटना बीमा क्लेम के दावे का निराकरण करते हुए आवेदक को 10 लाख 76 हजार रुपये दिए जाने का आदेश दिया है। दुर्घटना की तारीख से छह फीसद ब्याज भी देना होगा।
बृजेंद्र सिंह अपने भाई के साथ 23-24 जनवरी2021 को रात 12:30 बजे भितरवार रोड पर चकमियापुरा के पास खड़ा हुआ था। तभी एमपी07सीडी 6848 ने टक्कर मार दी, जिससे वह घालय हो गया। घायल अवस्था में उसे भितरवार ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बृजेंद्र की मां रामो बाई ने दुर्घटना क्लेम का दावा किया। उसकी ओर से तर्क दिया कि उसका बेटा 15 हजार रुपये महीना कमाता था। बेटे की कमाई से अपना व परिवार का भरण पोषण करती थी। अब घर की आमदनी बंद हो गई है। इसलिए एक करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। बीमा कंपनी एबीआइ जनरल इंश्योरेंश कंपनी ने भी अपना जवाब पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्लेम निर्धारित किया। कोर्ट ने कहा कि 10 लाख 76 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा किए जाएं। चार फरवरी 2021 से छह फीसद ब्याज भी दिया जाए।
यूनेस्को के चार सदस्यीय दल ने देखी आदर्श गोशाला
यूनेस्को की टीम के चार सदस्यीय दल बेल्जियम से ग्वालियर आई। इस टीम ने आदर्श गोशाला के लाल टिपारा का भ्रमण किया गौशाला का भ्रमण करते हुए उन्होंने गौशाला की स्वच्छता व अन्य व्यवस्था को सराहाना की। उन्होंने कहा कि भारतीय संतों के मार्गदर्शन में चल रही यह गौशाला बहुत ही सुंदर है।यहां गाय की सेवा बहुत अच्छे प्रकार से की जाती है व यहां आकर हमें आध्यात्मिक शांति मिली है। गौशाला के प्रमुख संचालक रिषी महाराज ने टीम को बताया गया कि यहां 100 टन गैस का बायो सीएनजी प्लांट लगने वाला है तो उन्होंने गौशाला में चल रहे इस प्रकार के नवाचारों को देखकर प्रसन्नता जाहिर की।
Posted By: anil tomar
- Font Size
- Close