Gwalior Crime News: ग्वालियर(नप्र)। कपड़ा कारोबारी पर हमला करने वाले आरोपितों की मदद करने वाले झांसी रोड थाने के एएसआइ राजकुमार शर्मा को एसएसपी अमित सांघी ने निलंबित कर दिया है। एएसआइ ने कोर्ट में अधूरी डायरी प्रस्तुत कर दी, इतना ही नहीं थाना प्रभारी को भी केस डायरी प्रस्तुत करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। इसके चलते तीन आरोपितों को अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया। इस मामले में एसएसपी ने एएसआइ को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।
एसएसपी का कहना है कि एएसपी इसकी जांच करेंगे। 14 मार्च को हरिशंकरपुरम में रहने वाले कपड़ा कारोबारी सुरेश अरोरा पर केदारपुर में रहने वाले भारत सिंह गुर्जर और उसके साथियों ने हमला कर दिया था। इस घटना के बाद आरोपित फरार हो गए थे। इस मामले में तीन आरोपितों ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन लगा दिया। कोर्ट से केस डायरी तलब की गई। इस मामले की विवेचना कर रहे एएसआइ राजकुमार शर्मा ने थाना प्रभारी को इसकी जानकारी ही नहीं दी। केस डायरी के साथ न तो एमएलसी रिपोर्ट लगाई और न ही आरोपितों का आपराधिक रिकार्ड लगाया। इसके चलते तीन आरोपितों को अग्रिम जमानत शुक्रवार को मिल गई। अग्रिम जमानत की जानकारी भी थाना प्रभारी को नहीं दी गई। जब फरियादी खुद इसकी जानकारी लेकर थाने पहुंचा तब थाना प्रभारी को पता लगा। थाना प्रभारी शैलेंद्र भार्गव ने तुरंत एसएसपी को जानकारी दी। एसएसपी ने तुरंत उस पर कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन मांगा। शुक्रवार शाम को एएसआइ को निलंबित कर दिया गया।
पाक्सो एक्ट के दोषी को 10 साल की सजा
पाक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ दूसरे शहर में ले जाकर गलत काम करने के दोषी सोनू को 10 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा ने बताया कि बहोड़ापुर क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग 14 अक्टूबर 2019 की सुबह स्कूल गई थी। काफी समय बीतने के बाद भी जब वह घर नहीं लौटी, तो स्वतन ने इसकी सूचना पुलिस को दी। बाद में पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया और आरोपित को गिरफ्तार किया। नाबालिग ने पुलिस को बताया कि आरोपित उसे बहला-फुसलाकर जयपुर ले गया था। जयपुर में उसके साथ गलत काम किया।
Posted By: anil tomar
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