-छह महीने से गायब नाबालिग को दो दिन में इंदौर से कर लिया बरामद, कोर्ट में भी पेश किया
-जांच में लापरवाही बरतने पर करैरा के थाना प्रभारी होंगे निलंबित
ग्वालियर, नईदुनिया प्रतिनिधि। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि नाबालिगों के केस की जांच में पुलिस एक लाइन पर काम कर रही है। अलग-अलग थाने व जिलों की जांच एक ही लाइन पर चल रही है। पीड़िता कहती है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। पुलिस केस बंद कर देती है। कोर्ट यह पूछना चाहता है कि क्या पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने गाइड लाइन दी है, जिसमें नाबालिग के केस में कुछ नहीं करना है। जब हाई कोर्ट पुलिस अधीक्षक को तलब करती है तो पुलिस सुपर काप बन जाती है। ऐसा क्यों होता है।
बहस के दौरान शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक ने माना कि जांच में चूक हुई है। इसके लिए करैरा के थाना प्रभारी को निलंबित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। एक नाबालिग के भाई ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। अधिवक्ता सुशील कुमार दुबे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की बहन को राहुल राय व अन्य ने बंधक बना लिया है। पुलिस ने उसे तलाशने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। राहुल राय के खिलाफ दुष्कर्म व अपहरण का केस दर्ज था। पुलिस ने उसे तीन महीने तक गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद 10 अप्रैल 2022 को फिर से नाबालिग को उठा ले गया। पुलिस ने नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म व अपहरण के मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इस लापरवाही को लेकर हाई कोर्ट ने शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक को तलब कर लिया। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि नाबालिग को इंदौर से बरामद कर लिया है। पुलिस अधीक्षक के जवाब को सुनने के बाद कोर्ट ने कई सवाल किए और पुलिस की जांच पर सवाल भी खड़े किए। पुलिस ने नाबालिग को भी कोर्ट में पेश किया, उसे नारी निकेतन भेजने के आदेश दिए।
कोर्ट ने बहस के दौरान ये सवाल खड़े किएः
-आपके लिए कानून बड़ा है या कुछ और, पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून।
-पुलिस अधीक्षक को तलब करने के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाई, वह पहले क्यों नहीं दिखाई गई।
-आरोपित को गिरफ्तार करने के क्या प्रयास किए। सिर्फ कागजी खानापूर्ति दिख रही है।
-आरोपित पर एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म का आरोप था, उसे पकड़ने के प्रयास क्यों नहीं किए गए।
-एसपी ने कहा कि मोबाइल सर्विलांस पर लगाए थे, लेकिन यह बंद हो चुका था।
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