Gwalior Lok Adalat News: ग्वालियर.नईदुनिया प्रतिनिधि। प्रदेश में इस वर्ष चार नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इसमें पहली लोक अदालत आगामी 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। इसके बाद 13 मई, नौ सितंबर और नौ दिसंबर को नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। आगामी 11 फरवरी को होने वाली लोक अदालत में निगम के उपभोक्ताओं को संपत्तिकर व जलकर के अधिभार में छूट मिलेगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया है, उनके अधिभार में 100 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। जिन प्रकरणों में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार से एक लाख रुपए तक है, उनमें 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

संपत्तिकर के जिन प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपए से अधिक बकाया है, उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार जल कर व उपभोक्ता प्रभार के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया है, उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। ऐसे प्रकरण, जिनमें जल कर व उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया है, उनमें अधिभार में 75 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। ऐसे प्रकरण जिनमें जल कर, उपभोक्ता प्रभार तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया है, उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी। 11 फरवरी को होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए यह छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशि पर देय होगी तथा 13 मई, नौ सितंबर और नौ दिसंबर को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा करवाई जा सकेगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन तथा शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।

Posted By: anil tomar

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