ग्वालियर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। अपर सत्र न्यायालय से अग्निपथ योजना के विरोध में शहर में उपद्रव व तोड़फोड़ करने वाले आठ आरोपितों को जमानत मिल गई। आरोपितों पर शहर में उपद्रव, दंगा, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान व रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। गिरफ्तारी के 10 दिन बाद उन्हें यह जमानत मिली है।
अग्निपथ योजना के विरोध में गोला का मंदिर चौराहे पर प्रदर्शन किया गया था। यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। युवाओं की भीड़ ने तोड़फोड़ की और शासकीय संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने तोड़फोड़ करते हुए रविंद्र राठौर, अमित चौहन, विश्वजीत भदौरिया, थान सिंह, भूरे सिंह, मनीष शर्मा, अजय शर्मा, ऋतिक पांडेय को गिरफ्तार कर लिया था। इनके ऊपर अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया। ये न्यायिक हिरासत में थे। सभी आरोपितों ने जिला न्यायालय में जमानत आवेदन पेश किया। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि पुलिस ने उन्हें झूठा फंसाया है। उपद्रव के दौरान वह मौजूद नहीं थे। अपने काम से बाजार निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। सभी आरोपितों ने अलग-अलग तर्क दिए। ये नवयुवक हैं। यदि ये जेल में रहते हैं तो अपराधियों के संपर्क में आ जाएंगे। अभियोजन की ओर से सभी जमानतों का विरोध किया गया। आरोपितों ने शहर में उपद्रव कर शांति भंग की और शासकीय संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। कोर्ट ने कहा कि विचारण में समय लग सकता है। कोर्ट ने सभी आरोपितों को तीन शर्तों पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आरोपित अपराध की पुनर्रावृत्ति नहीं करेंगे। विवेचना में सहयोग करेंगे। विचारण में अनावश्यक देर नहीं करेंगे।
अपहरण कर फिरौती लेने वाले एक बदमाश की पहचानः सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे छात्र का अपहरण कर डेढ़ लाख रुपये की फिरौती वसूलने वाले एक बदमाश की पहचान हो गई है। सीएसपी मुरार ऋषिकेष मीणा ने बताया कि यह बदमाश पहले से वांटेड है। वह महाराजपुरा इलाके में भी लूट कर चुका है। एक संदेही हिरासत में है। गोला का मंदिर क्षेत्र से नरेंद्र चौहान का अपहरण हो गया था। पांच बदमाश उसका अपहरण कर ले गए। पांच घंटे तक उसे बंधक बनाकर रखा, इसके बाद उसके स्वजन से पेटीएम के जरिये डेढ़ लाख की फिरौती भी वसूल ली। गोला का मंदिर पुलिस ने लूट और अपहरण का मामला दर्ज किया था।
Posted By: vikash.pandey
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