New Ruls in Financial Year 2024: ग्वालियर. नईदुनिया प्रतिनिधि। एक अप्रैल 2023 से वित्तीय नियमों में ढेरों परिवर्तन होने जा रहे हैं। हालांकि शासन ने आधार-पैन कार्ड लिंक कराने की तिथि हर बार की तरह इस बार भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। वहीं अब सोने की शुद्धता का पता आप आनलाइन भी लगा सकेंगे, क्योंकि हालमार्क छह अंकों का एचयूआइडी नंबर के साथ आ रहा है। इसके जरिए गहने की गुणवत्ता से लेकर क्रय-विक्रय की सारी जानकारी भी मिल सकेगी।

अहाते होंगे बंद

नई शराब नीति में एक अप्रैल से शराब की दुकान के साथ चल रहे अहाते बंद हो जाएंगे। अब बैठकर शराब पीने की व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ ही स्कूल,कालेज,मंदिर से 100 मीटर के दयारे में दुकान का संचालन नहीं होगा। ग्वालियर 66 अहातों पर ताला लगेगा।

कृषि वेयर हाउस पर मिलने वाली सब्सिडी होगी बंद

1 अप्रैल 2023 से कृषि वेयर हाउस बनाने को लेकर जिस योजना का संचालन हाे रहा था वह बंद हो जाएगी। जिससे वेयर हाउस के लिए जो सब्सिडी मिलती थी वह अब नहीं मिलेगी। जिन लोगों के आवेदन 31 मार्च से पहले लग चुके है वह इस योजना के लिए पात्र होंगे।

10 फीसद बढ़ जाएगा टोल टैक्स

एक अप्रैल से टोल टैक्स में पांच से दस फीसद की वृद्धी होगी। जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलना और महंगा होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसकी घोषणा की थी जो एक अप्रैल से लागू हो जाएगी।

एक अप्रैल से यह होंगे अहम बदलाव

- आयकर की धारा 80 ईईबी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद के लिए ऋण पर ब्याज़ की छूट ख़त्म हो जाएगी। यह छूट 31 मार्च तक लिए गए ऋण पर ही लागू होगी।

- कर निर्धारण वर्ष 2020-21 की आयकर की अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च तक ही दाखिल की जा सकती है।

- सीनियर सिटीजन स्कीम में अब 1 अप्रैल से 30 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं पहले यह लिमिट 15 लाख थी।

- पोस्ट आफिस की एमआइएस स्कीम में 1 अप्रैल से 9 लाख रुपये सिंगल खाते में जमा किये जा सकते हैं, पहले यह लिमिट 4.5 लाख थी।

- फिजिकल गोल्ड को ईजीआर यानी इलेक्ट्रानिक गोल्ड रिसिप्ट में बदलने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा।

- डेट म्यूच्युअल फंड पर अब एक अप्रैल से शार्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, यानी सरकार चाहती है कि लान्ग टर्म निवेशकों को फायदा दिया जाए।

- आयकर की नई रिजीम में धारा 50 हजार की स्टेंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा।

- जीएसटी स्कीम के अंतर्गत व्यापारी को कम्पोजीशन स्कीम अथवा रेगुलर स्कीम चयन करने का आखिरी मौका है।

- अप्रैल से आपके सभी जीवन बीमा जिनकी कुल वैल्यू पांच लाख से अधिक है, उनकी परिपक्वता पर प्राप्त राशि पर आयकर देय होगा। आखिरी मौका है कि 31 मार्च तक आप इंवेस्ट कर सकते हैं। हालांकि यह शर्त यूलिप प्लान पर नही होगी।

- मिनिस्ट्री आफ कारपोरेट अफेयर्स द्वारा जारी सर्कुलर में एक अप्रैल से सभी पंजीकृत कंपनियों को आडिट ट्रेल रखने की अनिवार्यता कर दी गई है।

Posted By: anil tomar

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