- जब तक केस की ट्रायल चलेगी, तबतक उनकी सुरक्षा भी करनी होगी।
ग्वालियर. नईदुनिया प्रतिनिधि। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने दस पौधे लगाने की शर्त पर जमानत दी है। जब तक केस की ट्रायल चलेगी, तबतक उनकी सुरक्षा भी करनी होगी। हर तीन महीने में विचारण न्यायालय में रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। कोर्ट ने पर्यावरण को देखते हुए पौधे लगाने की अनोखी शर्त लगाई है।
हेमंत यादव के खिलाफ शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाने में मारपीट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज है। उसने शिवपुरी के जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत अावेदन पेश किया था, जिससे कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अारोपित फरार है। मामले की जांच चल रही है। इसलिए जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। उसकी ओर से तर्क दिया कि पुलिस ने उसे झूठा फंसाया है। उसके खिलाफ एेसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे उसे दोषी ठहराया जा सके। नवयुवक है। कृषि से बीएससी कर रहा है। यदि वह जेल जाता है तो अपराधियों के संपर्क में अा जा सकता है, जिससे उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसकी पढाई भी प्रभावित होगी। उसे अग्रिम जमानत रिहा किया जाता है तो सभी शर्तों का पालन करेगा। पुलिस की ओर से जमानत अावेदन का विरोध किया गया। अारोपित फरार चल रहा है। जिससे जांच प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अारोपित अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया। कोर्ट ने दस पौधे लगाने का अादेश दिया है। उसे तीस दिन के भीतर पौधे लगाने होंगे। सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाने होंगे। विचारण न्यायालय में हर तीन महीन में रिपोर्ट पेश पौधे की रिपोर्ट पेश करनी होगी। यदि पौधे सूखते हैं तो जमानत निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है।
Posted By: anil tomar
- Font Size
- Close