Union Minister Case News: ग्वालियर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सैनी ने शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के केस में लगी खात्मा रिपोर्ट पर सुनवाई की। इस केस में फरियादी आशीष प्रताप सिंह ने अपनी गवाही दी। उन्होंने बताया कि कोरोनाकाल में 5 अक्टूबर 2020 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन कर भीड़ जुटाकर कार्यालय का उद्घाटन कर रहे थे। मैं उस समय मंदिर में दर्शन करने गया था। कोरोनाकाल में अंत्येष्टी में भी जाना प्रतिबंधित था, उस दौरान केंद्रीय मंत्री भीड़ जुटाकर संक्रमण फैला रहे थे। मैं पूरी घटना का चश्मदीद हूं। नियम टूटते देखा तो थाने को सूचना दी। इसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के परिवार में कोविड-19 से एक मौत भी हुई थी। उन्होंने भी क्वारंटाइन नियम का पालन नहीं किया। वे भी भीड़ में पहुंच गए। कोर्ट ने फैसले के लिए 25 फरवरी की तारीख निर्धारित की है।

अक्टूबर 2020 में ग्वालियर चंबल संभाग में विधानसभा उपचुनाव कराए गए थे। जब चुनाव कराए गए थे, तब कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा था। भीड़ जुटाना प्रतिबंधित था। उपचुनाव में राजनेता हजारों की भीड़ इकट्ठा करके रैलियां कर रहे थे। जिससे कोविड-19 का संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया था। संक्रमण भी तेजी से बढ़ रहा था। इसको लेकर आशीष प्रताप सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने सभाओं पर रोक लगाते हुए आदेश दिया था कि जो राजनेता कोविड-19 का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अंचल के अलग-अलग थानों में 46 एफआइआर दर्ज की गई थीं। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद आशीष प्रताप सिंह की शिकायत पर पड़ाव थाना पुलिस ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ 23 अक्टूबर 2020 को धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 बी के तहत केस दर्ज किया था। जून 2022 में पड़ाव पुलिस ने नरेंद्र सिंह तोमर को क्लीन चिट देते हुए खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी। इस खात्मा रिपोर्ट पर फैसला लेने से पहले कोर्ट ने फरियादी आशीष प्रताप सिंह का पक्ष सुना है। आशीष प्रताप सिंह ने कोविड-19 की गाइड लाइन के उल्लंघन के संबंध में साक्ष्य, फोटो, वीडियो पेश किए। 160 पेज के साक्ष्य न्यायालय में पेश किए।

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