हरदा। नवदुनिया प्रतिनिधि
हैंडपंप पर पानी भरने के दौरान दो बहनों के साथ डंडे से मारपीट करने एवं गाली-गलौज करने के आरोपित को जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने एक साल सश्रम सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1000 रुपये के अर्थदंड दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिवस का साधारण कारावास की सजा के आदेश दिए हैं। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार अहिरवार ने बताया कि आरोपित सिराली थाना क्षेत्र के ग्राम सोनपुरा निवासी राजू (21 वर्ष) पिता रामेश्वकर द्वारा 12 मार्च 2014 को शाम के करीब 7 बजे सिराली बस स्टैंड के पास हैंडपंप पर पानी भरने गई फरियादी से मारपीट की थी। इस दौरान आरोपित द्वारा गाली-गलौच कर डंडे से फरियादी पर हमला किया था, जिसमें उसके हाथ में चोंट आई थी। इसके बाद सिराली थाने में धारा 294, 323, 506 एवं 325 के तहत केस दर्ज कर विवेचना की गई। मामले की संपूर्ण विवेचना कर न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र विचारण के लिए प्रस्तुत किया गया। इसके बाद 23 मई को आरोपित को धारा 325 में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।
पत्नी ने हाथ-पैर नहीं दबाए तो पति ने कर दी पिटाई
हरदा। रहटगांव थाना क्षेत्र के टेमागांव में मंगलवार को पत्नी द्वारा हाथ पैर नहीं दबाने पर पति ने मारपीट करने का मामला सामने आया है। मंगलवार को रहटगांव थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांतिबाई बाई (45 वर्ष) पति तेजसिंह उइके निवासी टेमागांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया कि आरोपित तेजसिंह पिता रामनारायण उईके द्वारा मारपीट की गई। आरोपित द्वारा फरियादी के हाथ पैर दबाने से इनकार करने पर मारपीट की गई। आरोपित ने गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध धारा 294, 506, 323 के तहत केस दर्ज किया गया।
Posted By: Nai Dunia News Network
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