Indore Court News: इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। नाबालिग को बहला-फुसलाकर साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दुष्कर्मी को विशेष न्यायालय ने दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपित पर आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
28 मार्च 2017 को पीड़िता के पिता ने तेजाजी नगर पुलिस थाने पर सूचना दी कि उनकी नाबालिग बेटी 27 मार्च की शाम से गायब है। आशंका है कि उसे आरोपित सुनील पुत्र बाबुलाल वसुनिया बहसा-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपित को गिरफ्तार किया गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपित उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश सुरेखा मिश्रा ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित सुनील को दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दुष्कर्मी पर आठ हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़िता को पचास हजार रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।
जेवर-नकदी चोरी में मुंबई का बदमाश गिरफ्तार
बड़ा सराफा के पीजी ज्वेलर्स से 81 हजार रुपये कैश और आभूषण चुराने वाला मुंबई का बदमाश निकला। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर सामान जब्त कर लिया है। अन्य मामलों में भी पूछताछ चल रही है। टीआइ सुनील शर्मा के मुताबिक 68 वर्षीय अशोक नीमा ने चोरी की रिपोर्ट लिखवाई थी। सोमवार शाम नीमा जरुरी काम से गए आरोपित जेवर और नकदी चुरा कर ले गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने मीरा रोड़ के सौरभ पुत्र भगवानसिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित यादव मोहल्ला बाणगंगा में रिश्तेदार के घर आया था। वह मुंबई में हत्या के मामले में शामिल रहा है। जमानत पर रिहा होकर इंदौर आया था।
Posted By: Sameer Deshpande
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