Indore Court News: इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। होलकर विज्ञान महाविद्यालय से विष्णुपुरी कालोनी तक के बीआरटीएस के 700 मीटर हिस्से में सभी वाहन बेरोकटोक आवाजाही कर सकेंगे। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इसकी अनुमति दे दी है। भंवरकुआं फ्लाईओवर निर्माण के चलते दी गई यह अनुमति 18 माह के लिए रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि समय सीमा में फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं होता है तो अनुमति आगे बढ़ाई जा सकेगी, लेकिन इसके लिए आइडीए को कारण बताना होगा।

बीआरटीएस में सभी वाहनों को आवाजाही की अनुमति मिलने के बाद अब भंवरकुआं फ्लाईओवर का काम गति पकड़ेगा। अनुमति के अभाव में यातायात डायवर्ट नहीं होने की वजह से टेंडर होने के बावजूद फ्लाईओवर का काम शुरू नहीं हो पा रहा था।

आइडीए को नवलखा चौराहा की तरफ से भंवरकुआं होते हुए भोलाराम उस्ताद मार्ग तक फ्लाईओवर का निर्माण करना है। इसकी लंबाई 650 मीटर होगी। करीब 55 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाला यह फ्लाईओवर छह लेन होगा। इसे बीआरटीएस के दोनों तरफ तीन-तीन लेन बनाया जाएगा। फ्लाईओवर तैयार होने के बाद भी बीआरटीएस यथावत रहेगा। आइडीए के अधिकारियों के मुताबिक फ्लाईओवर का निर्माण नवलखा की तरफ से शुरू किया जाएगा। नमूने के बतौर एक पिलर तैयार किया जा चुका है।

पांच महीने पहले हुआ था मिट्टी परीक्षण

भंवरकुआं फ्लाईओवर के निर्माण के लिए टेंडर महीनों पहले हो चुके हैं। मिट्टी का परीक्षण का काम भी पांच माह पहले किया जा चुका है, लेकिन यातायात डायवर्ट नहीं हो पाने की वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा था।

कोर्ट अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में सुनेगा अंतिम बहस

बीआरटीएस प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली दो जनहित याचिकाएं हाई कोर्ट में चल रही हैं। दोनों ही याचिकाएं किशोर कोडवानी ने दायर की हैं। इन याचिकाओं में बीआरटीएस की मूल योजना को चुनौती दी गई है। कहा है कि यह नियम विरुद्ध है। याचिकाओं में बीआरटीएस को तोड़ने के आदेश देने की मांग की गई है। आइडीए ने इन्हीं याचिकाओं में आवेदन देकर बीआरटीएस के 700 मीटर लंबे हिस्से में सभी वाहनों को प्रवेश की अनुमति देने की मांग की थी।

गुरुवार को वकीलों के कार्य से विरत रहने की वजह से आइडीए की तरफ से सीईओ रामप्रकाश अहिरवार और अन्य अधिकारी उपस्थित हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि भंवरकुआं फ्लाईओवर का काम लंबे समय से अटका हुआ है, क्योंकि बीआरटीएस में अन्य वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था जो शुक्रवार को जारी हुआ। कोर्ट अब इस मामले में 17 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में अंतिम बहस सुनेगा।

Posted By: Sameer Deshpande

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