Indore Crime News: इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। भंवरकुआं पुलिस ने बेटे की शिकायत पर पिता पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपित पर आरोप है कि उसने फर्जी हस्ताक्षर कर मकान पर 70 लाख रुपये का ऋण ले लिया। उसने भाई-बहनों पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने अभी पिता को ही आरोपित बनाया है।उसके खिलाफ धारा 420 की एफआइआर दर्ज की गई है। शिकायती आवेदन में तो लोन स्वीकृत करने वाले बैंक अफसर और दस्तावजों का परीक्षण करने वाली सर्च टीम पर भी संलिप्त होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस शेष संदेहियों की भूमिका की जांच कर रही है।
भंवरकुआं टीआइ शशिकांत चौरसिया के मुताबिक मनीष बाग कालोनी निवासी रमाकांत सिलावट की शिकायत पर उसके पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र इंदर सिलावट के खिलाफ एफआइआर दर्ज हुई है। रमाकांत ने लिखित शिकायत कर कहा कि उसके पिता लक्ष्मीनारायण ने बेटे ब्रजेश, राजेश, राजकुमार, मनोज और बहन प्रीति सिलावट ने फर्जी हस्ताक्षर संयुक्त प्रोपर्टी पर चोला मंडलम फायनेंस से करीब 70 लाख रुपये का बैंक लोन ले लिया। राशि न चुकाने पर लोन करीब 80 लाख रुपये हो गया और बैंक संपत्ति से बेदखल करने की कोशिश कर रही है। रमाकांत के मुताबिक लोन लेने के लिए नामांतरण, मोर्डगेज दस्तावेजों पर उसके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं।
संपत्ति खाली करवाने पर खुला राज
टीआइ के मुताबिक जिस प्रापर्टी पर लोन लिया वह रमाकांत की मां स्व. रतनबाई के नाम पर है। सपना संगीता क्षेत्र में स्थित इस प्रापर्टी की कीमत करोड़ों रुपये है। संयुक्त मालिकी की इस प्रोपर्टी को गिरवी रखने के लिए सभी भाईयों की सहमती आवश्यक थी। आरोपितों ने रमाकांत के फर्जी हस्ताक्षर कर लिए। बैंक ने गिरवी प्रोपर्टी को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की तो पता चला उस पर 80 लाख रुपये बकाया है। रमाकांत ने स्वयं नगर निगम से दस्तावेज निकाले। स्टाप पर फर्जी हस्ताक्षरों की जांच करवा कर शिकायत की।
Posted By: Sameer Deshpande
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