Income Tax: इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। आयकर की सख्ती के चलते छूट और विशेष ओहदा खोते दिख रहे चैरिटेबल ट्रस्टों को राहत मिल गई है। सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने पुराने ट्रस्टों को पंजीयन के नवीनीकरण का एक और मौका दे दिया है। बीते दिनों ऐसे ट्रस्ट जिनके रिटर्न फार्म 10एबी निरस्त हो गए थे उन्हें भी राहत मिलती दिख रही है।
सीबीडीटी ने अधिसूचना जारी कर पुराने रजिस्टर्ड ट्रस्टों के लिए अपने पंजीयन के नवीनीकरण की तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। सीए एसएन गोयल के अनुसार, पुराने रजिस्टर्ड ट्रस्टों को पहले बीते वर्ष की 25 नवंबर तक अपने पंजीयन और नवीनीकरण के लिए आवेदन दाखिल करना था। तारीख बीतने के कारण कई ट्रस्ट आवेदन चूक गए थे। साथ ही ऐसे ट्रस्ट जिनके फार्म 10 एबी बीते वर्ष देरी की वजह से निरस्त हो गए थे भी अब 30 सितंबर तक फार्म फिर से दाखिल कर सकेंगे।
अभी हो ये रहा था ट्रस्टों को नवीनीकरण और पंजीयन का मौका चूकने से उनको मिलने वाली आयकर की छूट समाप्त हो रही थी। इससे उनको मिलने वाले दान से लेकर आय तक पर पूरा टैक्स लगने का खतरा मंडरा रहा था। आयकर एक्ट में परमार्थिक ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड होने से ही यह राहत मिलती है। तमाम नए पुराने ट्रस्टों के लिए बीते वर्ष से आयकर ने सख्ती शुरू की है।
उनसे दान का रिकार्ड मेंटेन करने से लेकर तमाम तरह की जानकारी रिटर्न में देने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे ट्रस्ट जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन से चल रहे थे उन्हें भी पंजीयन हासिल करने के लिए एक और मौका मिल गया है।
Posted By: Sameer Deshpande
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