Honey Trap Case: इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हनी ट्रैप मामले की एक आरोपित को जिला न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उसे बैंक खाते से लेनदेन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। आरोपित ने बैंक खाते संचालन के साथ साथ पुलिस द्वारा जब्त राशि सुपुर्दगी पर उसे दिलाए जाने की गुहार भी लगाई थी। कोर्ट इसके पहले एक अन्य आरोपित की तरफ से प्रस्तुत इसी तरह के एक अन्य आवेदन को निरस्त कर चुका है।
आवेदन हनी ट्रैप मामले की आरोपित श्वेता विजय जैन की तरफ से प्रस्तुत हुआ था। इसमें आरोपित ने बैंक खाते से लेनदेन की अनुमति चाहते हुए लिखा था कि बैंक खाते से लेनदेन बंद होने की वजह से उसके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चों की स्कूल की फीस जमा नहीं हो पा रही है। फीस जमा नहीं हुई तो बच्चों की स्कूल की पढ़ाई छूट जाएगी। कोर्ट ने आवेदन पर सोमवार को बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था जो मंगलवार को जारी हुआ।
हाई कोर्ट में देंगे चुनौती - आरोपित की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट यावर खान ने आवेदन निरस्त किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि वे इसे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। आवेदन में कहा था कि पुलिस ने बैंक खाता सीज करने से पहले आरोपित को सूचना तक नहीं दी थी।
कोर्ट पहले भी आवेदन कर चुका है निरस्त - एडवोकेट खान ने बताया कि उन्होंने हनी ट्रैप मामले की एक अन्य आरोपित आरती की तरफ से भी इसी तरह का एक आवेदन प्रस्तुत किया था। कोर्ट उसे भी निरस्त कर चुका है। हमने इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जो लंबित है।
Posted By: Hemraj Yadav
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