Honey Trap Case : इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हनी ट्रैप मामले की आरोपित आरती दयाल को पुलिस द्वारा बगैर जब्ती पत्रक बनाए जब्त की गई कार, नकद रकम और आभूषण वापस मिलेंगे या नहीं, शुक्रवार को इस मुद्दे पर बहस होनी थी जो कोर्ट का समय समाप्त होने से टल गई। अब कोर्ट इस मामले में 25 नवंबर को सुनवाई करेगा। इधर, मामले की एक अन्य आरोपित श्वेता जैन के सुपुर्दनामे के एक आवेदन पर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।
इंदौर नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पलासिया पुलिस थाने पर शिकायत की थी कि कुछ महिलाएं उसे अश्लील वीडियो वायरल करने के नाम पर ब्लैकमेल कर तीन करोड़ रुपये मांग रही हैं। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित महिलाओं को गिरफ्तार किया था। हालांकि, वर्तमान में आरोपित महिलाएं जमानत पर हैं। इन्हीं में से एक आरोपित आरती दयाल ने जिला कोर्ट में आवेदन देकर गुहार लगाई थी कि पुलिस द्वारा जब्त कार, नकद रकम और आभूषण उसे सुपुर्दनामें पर दिलवाए जाए। जिला कोर्ट ने आवेदन निरस्त कर दिया था। आरती ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। शुक्रवार को इसी पर सुनवाई होनी थी।
बैंक खाते संचालित करने की मांगी अनुमति - इधर, मामले की एक अन्य आरोपित श्वेता ने जिला कोर्ट में आवेदन देकर मांग की है कि उसे बैंक खाता संचालित करने की अनुमति दी जाए। एडवोकेट यावर खान ने बताया कि आवेदन में कहा है कि बैंक खाते से लेनदेन पर रोक की वजह से श्वेता को जीवन यापन में दिक्कत हो रही है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। उसे बैंक खाते संचालित करने की अनुमति दी जाए। एडवोकेट खान ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है।
Posted By: Hemraj Yadav
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