Indore Municipal Corporation : इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नगर निगम द्वारा अग्रिम कर का भुगतान करने वाले शहरवासियों को छूट देने का प्रविधान है। इसके बाद भी अग्रिम कर जमा करने वालों को निगम छूट का लाभ नहीं दे रहा है। निगम के जोनल कार्यालयों पर कर जमा करने के लिए जाने पर कंप्यूटर आपरेटर तकनीकी खामी के कारण छूट नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। एक ओर जहां निगम बकाया करदाताओं से वसूली नहीं कर पा रहा है, वहीं दूसरी ओर अग्रिम कर जमा करने पर छूट नहीं मिलने से करदाता परेशान हो रहे हैं।
नगर निगम का संपत्ति कर व जल कर का डाटा गत दो साल से ई-नगर पालिका पोर्टल पर शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद भी इस पोर्टल के माध्यम से संपत्ति कर व जल कर का भुगतान करने वाले करदाताओं को परेशान होना पड़ रहा है। पोर्टल पर शिफ्ट हुए संपत्ति कर के डाटा में शहर के 15 से 20 हजार करदाताओं के खातों में तकनीकी खामी के कारण गड़बड़ी हुई है। इसके कारण पांच से सात मंजिल इमारतों की जानकारी पोर्टल में दो से तीन मंजिल ही दिख रही है। इसके कारण कर भुगतान की राशि भी कम हो गई है। कई करदाता अपने संपत्ति कर के ऐसे बिलों के सुधार के लिए भी निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं।
सुधारने के लिए कहा है - नगर निगम के राजस्व विभाग की उपायुक्त लता अग्रवाल का कहना है कि पोर्टल की तकनीकी खामी के कारण जल करदाताओं को राशि जमा करने पर छूट का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे प्रकरणों में हम मैन्युअली करदाता को छूट दिलवाते हैं। वहीं संपत्ति कर के कुछ मामलों में गड़बड़ी हुई है। इस तरह की जानकारी सामने आने पर हम उसमें सुधार करवाते हैं। भोपाल स्तर पर पोर्टल में इस तरह की तकनीकी खामी में सुधार के लिए अधिकारियों से कहा है।
इतना राजस्व मिलता है निगम को प्रतिवर्ष -
- 100 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति कर नगर निगम को मिलता है प्रतिवर्ष
- 25 करोड़ रुपये जल कर वसूलता है निगम हर वर्ष
- 3 लाख जल करदाता हैं शहर में
- 75 फीसद लोग जमा करते हैं अग्रिम जल कर
Posted By: Hemraj Yadav
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