Indore Special Court: इंदौर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नाबालिग बालिका को चाकू दिखाकर जबरन अपने साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले दो दुष्कर्मियों को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बालिका को दुष्कर्मी उस वक्त जबरन अपने साथ ले गए थे, जब वह कोचिंग से लौट रही थी। कोर्ट ने पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर राशि के रूप में दिलवाए जाने की अनुशंसा भी की है।
वारदात 15 फरवरी 2019 की है। नाबालिग बालिका के पिता ने बाणगंगा पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें कहा था कि बालिका अपने भाई के साथ कोचिंग गई थी। शाम करीब 7 बजे दोनों भाई-बहन कोचिंग से लौट रहे थे कि बाइक पर दो युवक आए। उनमें से एक को बालिका पहचानती थी। दोनों पीड़िता को जबरन अपने साथ ले गए। पुलिस ने पीड़िता की गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की।
कोचिंग से लौटते समय चाकू दिखाया और साथ ले गए
जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बालिका मोरटक्का में है। पुलिस ने उसके बयान लिए। इसमें उसने बताया कि दोनों आरोपित 28 वर्षीय सुमित सोनी और 32 वर्षीय प्रदीप यादव उसे चाकू दिखाकर अपनी बाइक पर बिठाकर ले गए थे। दोनों ने उसे ओंकारेश्वर के एक गेस्ट हाउस में रखा और वहां दोनों आरोपितों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपित उसे नशा कराने की कोशिश करने लगे थे। उसी वक्त एक व्यक्ति ने उसकी मदद की और उसे मोरटक्का पुलिस थाने पर छोड़ दिया। आरोपित सुमित और प्रदीप को गिरफ्तार किया गया।
पीड़िता को मिलेगी प्रतिकर की राशि
जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायालय ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए दुष्कर्मी सुमित सोनी और प्रदीप यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपितों पर चार-चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने पीड़ित बालिका को प्रतिकर राशि के रूप में एक लाख रुपये दिलाए जाने की अनुशंसा की है। अभियोजन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा ने की।
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