Shramyogi Mandhan Pension Yojana इंदौर। असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना प्रारंभ की गई है। योजना में शामिल होने वाले कम आय वाले श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन दी जाएगी। योजना के लिए श्रमिकों को प्रतिमाह 50 से 200 रुपये तक की प्रीमियम जमा करनी होगी। इतनी ही राशि श्रम मंत्रालय द्वारा जमा की जाएगी।

इंदौर जिले में असंगठित श्रेत्र में कार्य कर रहे लाखो श्रमिक योजना में हो सकते है शामिल। पेंशन योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में जीवन यापन के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। ताकि उनका जीवन आसान हो सके।

श्रम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के समस्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिक शामिल हो सकते हैं। ऐसे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार से कम है, इस योजना के लिए पात्र होंगे। योजना में शामिल होने वाले श्रमिकों को प्रतिमाह 55 से 200 रुपये प्रीमियम के रूप मे जमा करना होगी।

भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा भी 50 प्रतिशत प्रीमियम जमा की जाएगी। श्रमिक की 60 वर्ष आयु पूर्ण होने पर बीमित व्यक्ति को तीन हजार प्रतिमाह रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। इस योजना के संचालन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिकृत किया गया है।

कियोस्क सेंटर से कर सकते हैं आवेदन

इस योजना के लिए श्रमिकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। श्रमिक निकटतम एमपी ऑनलाइन के कॉमन सर्विस सेंटर (कियोस्क) पर जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं। नामांकन के समय श्रमिक को आधार कार्ड एवं बैंक खाता नंबर अनिवार्य रूप से देना होगा। प्रीमियम की प्रथम किश्त श्रमिक के आयु वर्ग के अनुसार 55 से 200 रुपये कॉमन सर्विस सेंटर में नगद जमा की जाएगी।

यह शामिल हो सकेंगे

- असंगठित क्षेत्र के पंद्रह हजार से कम आय वाले श्रमिक

- 18 से 40 वर्ष के बीच हो श्रमिको की आयु

- प्रतिमाह 55 से 200 रूपये प्रीमियम होगी जमा

- 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि श्रम मंत्रालय देगा

- इंदौर जिले के लाखों श्रमिक इसमें हो सकते है शामिल

- एमपी ऑनलाइन के कियोस्क सेंटर से करना होगा नामांकन

Posted By: Sameer Deshpande

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