Indore Court News: इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर पूछा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन को दरकिनार करते हुए हाईवे के 500 मीटर के भीतर शराब दुकानें कैसे खुल गईं। शासन को चार सप्ताह में जवाब देना होगा। अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।
हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका डा.अमन शर्मा ने एडवोकेट अभिनव धनोतकर के माध्यम से दायर की है। इसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार हाईवे से 500 मीटर के भीतर शराब दुकान नहीं खोली जा सकती। शराब दुकानों के बोर्ड भी ऐसे स्थानों पर लगाए जाने चाहिए जहां से ये आसानी से नजर नहीं आएं, लेकिन प्रदेश में इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन हो रहा है। कई जगह हाईवे से लगकर शराब दुकानें खुल गई हैं। शराब दुकानों के बोर्ड भी ऐसी जगह लगाए गए हैं जहां से इन्हें आसानी से देखा जा सकता है।
राजमार्ग से 500 मीटर के भीतर खुली दुकानों का दिया हवाला
याचिका में बायपास, एबी रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग से 500 मीटर के भीतर खुली दुकानों का हवाला देकर मांग की गई है कि इन शराब दुकानों को हाईवे से 500 मीटर दूर खोलने और दुकानों के बोर्ड मुख्य मार्ग से हटाने के आदेश दिए जाएं। मंगलवार को हाई कोर्ट की युगलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की तरफ से प्रस्तुत तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
Posted By: Sameer Deshpande
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