High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। विशेष न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित जबलपुर निवासी स्टीफन टोप्पो व विनोद कोरी उर्फ बच्चू का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना दी। यही नहीं कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने की भी व्यवस्था दी।

अभियोजन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पीड़िता के पिता ने 26 अप्रैल, 2015 को अधारताल थाने आकर लिखित शिकायत दी थी। जिसमें घटना के बारे में बताया था। विवेचना के दौरान पता चला कि स्टीफन टोप्पो व पीड़ित दोस्त थे। वह उसे ग्वारीघाट के पास ले गया। वहां साथी आरोपित के साथ मिलकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्रकरण कायम करने के बाद गवाहों के बयान कराये। साक्ष्य प्रस्तुत किये। सभी पर गौर करने के बाद विशेष न्यायालय ने दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ सजा सुना दी। कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिये चिंताजनक बन गई हैं। दोस्ती के बाद शोषण करने वाले घटनाक्रम पतन की ओर से इशारा करने काफी हैं।

Posted By: Dheeraj Bajpaih

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