High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट ने भोपाल के डिप्टी पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता के उस अभ्यावेदन पर विचार कर निर्णय लें, जिसमें भेल स्थित दशहरा मैदान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई है। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने इस निर्देश के साथ नेशनल मूवमेंट फार ओल्ड पेंशन स्कीम की याचिका का पटाक्षेप कर दिया।

याचिकाकर्ता मूवमेंट के प्रांताध्यक्ष परमानंद डहेरिया की ओर से अधिवक्ता शक्ति कुमार सोनी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आगामी पांच फरवरी को प्रदेश भर के कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारी भोपाल आएंगे। मूवमेंट की ओर से पिछले साल छह बार पुलिस को आवेदन पेश कर प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई। इसके बाद 10 व 24 जनवरी को भी डिप्टी पुलिस कमिश्नर को आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन जब कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसीलिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता के आधार पर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर पांच फरवरी को भोपाल में पेंशन महाकुंभ का आयोजन किया जाना है। यह आरोप भी लगाया कि पुलिस ने पूर्व में अन्य संगठनों को प्रदर्शन की अनुमति दी है, लेकिन इस मूवमेंट का आवेदन निरस्त कर दिया जाता है।

Posted By: Dheeraj Bajpaih

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