High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिये राज्य में हो रही चिकित्सा विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत नियुिक्त पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। हालांकि नियुक्ति पत्र जारी न करने की शर्त का पालन करते हुए चयन प्रक्रिया संचालन की व्यवस्था दे दी है।
न्यायमूर्ति आनंद पाठक की एकलपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि यदि अगली सुनवाई तक सरकार जवाब पेश नहीं करती तो अंतरिम राहत के मुद्दे पर सुनवाई होगी। यह मामला नौ फरवरी को फिर से सुना जायेगा।
राज्य सरकार ने जुलाई व अगस्त में प्रदेश भर में चिकित्सा विशेषज्ञों की खाली पड़ी सीटों पर भर्ती के लिए तीन विज्ञापन जारी किए थे। इसमें वाक-इन इंटरव्यू के जरिए पुराने नियम से चयन किया जा रहा है। विज्ञापन जारी होने के कुछ दिन बाद यानी 28 अगस्त, 2022 को भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया। संशोधित नियमों के अनुसार ये पद अब प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए।
जबलपुर निवासी डा. जोया खान सहितत अलग-अलग जिलों के 14 चिकित्सकों ने याचिका दायर कर उक्त विज्ञापन को चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत यदि भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव होता है तो भी संशोधित रूल्स के तहत ही नियुक्तियां की जानी चाहिए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता समदर्शी तिवारी ने दलील दी कि एक ओर सरकार चयन प्रक्रिया जारी रखे है और दूसरी ओर कोर्ट में जवाब पेश नहीं कर रही है। ऐसे में यदि नियुक्तियां होती हैं तो याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठता प्रभावित होगी। राज्य शासन की ओर से अभिवचन दिया गया कि अगली सुनवाई तक जवाब पेश कर दिया जाएगा।
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