जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आरक्षण के प्रावधान का उल्लंघन किए जाने के रवैये को गंभीरता से लेते हुए पीएससी प्रारंभिक परीक्षा-2019 के परिणाम सहित भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित किया है।
राज्य शासन व एमपी लोक सेवा आयोग से मांगा जवाब: मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ द्वारा गुरुवार को सुरक्षित किया गया अंतरिम आदेश शुक्रवार को देर शाम अपलोड हुआ, जिसमें साफ किया गया कि पीएससी प्रारंभिक परीक्षा-2019 के परिणाम सहित भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। इसी के साथ राज्य शासन व मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को पूर्व में जारी नोटिस का जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए आगामी सुनवाई तिथि चार फरवरी तक का समय दिया गया है।
आरक्षण के प्रविधानों का पालन नहीं किया गया: याचिकाकर्ता सामाजिक संगठन अपाक्स व अन्य की ओर से कहा गया कि पीएससी प्रांरभिक परीक्षा-2019 का परिणाम तैयार करते समय आरक्षण के प्रविधानों का पालन नहीं किया गया। परीक्षा परिणाम तैयार करते समय सिविल सेवा नियम-2015 के प्रविधानों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू कर दिया गया, जो कि असंवैधानिक है। इसके साथ ही ओबीसी व अन्य आरक्षित वर्ग के मेरिट में आने वाले आवेदकों को अनारक्षित वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। इससे अनारक्षित और ओबीसी का कट ऑफ मॉर्क्स 104-104 हो गए है।
45 हजार आवेदकों के भविष्य से खिलवाड़ : वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, रामेश्वर सिंह ठाकुर व विनायक शाह ने दलील दी कि आरक्षण के प्रविधान सही तरीके से लागू नहीं किए जाने से 45 हजार आवेदकों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने पीएससी प्रांरभिक परीक्षा के परिणाम व भर्ती प्रक्रिया पर स्थगनादेश के साथ विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखने की अंतरिम व्यवस्था दे दी। सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली व पीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह व अंशुल तिवारी खड़े हुए।
Posted By: Sunil Dahiya
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