High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट ने पेंटीनाका से बरेला रोड के अतिक्रमणों की सच्चाई पता लगाने के निर्देश दिये हैं। हाई कोर्ट के निर्देश पर नगर निगम व बरेला सीएमओ द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कहा गया कि अतिक्रमण हटा दिए गए हैं, जबकि यचिकाकर्ता का कहना है कि अतिक्रमण यथावत हैं। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को सत्यता जांचने और जवाब देने के लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है।

स्टेट बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन तथा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया कि पूर्व में हाई कोर्ट ने पेंटीनाका से बरेला की 80 फीट चौडी रोड से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये थे, लेकिन इसका पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जवाब पेश नहीं करने पर निगम प्रशासन व बरेला सीएमओ पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राधेलाल गुप्ता व रमाकांत अवस्थी ने कोर्ट को बताया कि पेंटीनाका से बरेला तक सड़क के दोनो तरफ बेजा अवैध कब्जों से राहगीरों और नागरिकों को बहुत परेशानी हो रही है। इस मामले में वर्ष 2006 में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर दिन प्रतिदिन अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं। फुटपाथ पर भी कई लोगों ने स्थायी व अस्थायी दुकानें लगा ली हैं। इससे आवागमन प्रभावित होता है और ट्रेफिक जाम की समस्या होती है।

Posted By: Dheeraj Bajpaih

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