High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट ने पेंटीनाका-बरेला रोड पर फैले अतिक्रमण संबंधित दायर अवमानना याचिका पर जवाब पेश करने के मामले को गंभीरता से लिया है। इसी के साथ मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नगर निगम आयुक्त व बरेला सीएमओ पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। जिसके साथ दो दिन के भीतर जवाब पेश करने के सख्त निर्देश दे दिये।
उल्लेखनीय है कि विगत सुनवाई में हाई कोर्ट ने निगमायुक्त और सीएमओ को शपथ पत्र पर जवाब पेश करने निर्देशित किया था। अवमानना याचिकाकर्ता एमपी स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन व जिला बार एसोसिएशन, जबलपुर के अध्यक्ष आरके सिंह की ओर से अधिवक्ता राधेलाल गुप्ता व रमाकांत अवस्थी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पेंटीनाका-बरेला रोड की चौड़ाई 80 फुट है। लेकिन अतिक्रमणों के कारण कई जगह यह रोड संकरी कुलिया में तब्दील हो गई है। इस रवैये के विरुद्ध सैनी ने जनहित याचिका दायर की गई थी। जिस पर न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के कई बार निर्देश दिए थे। इसके बावजूद अतिक्रमण जस के तस काबिज हैं। इस रोड पर अतिक्रमण के कारण आए दिन ट्रेफिक जाम आम होता है। एक्सीडेंट का खतरा भी बना रहता है। न्यायालय ने निगमायुक्त और सीएमओ को अतिक्रमण हटाकर मार्ग को आवागमन हेतु खाली कराने निर्देश दिया था। लेकिन आज तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं की गई और न ही अवमानना याचिका में जवाब प्रस्तुत किया गया।
Posted By: Dheeraj Bajpaih
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