High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि) । हाई कोर्ट ने पूर्व आदेश की नाफरमानी के रवैये को गंभीरता से लेकर जिला पंचायत, रीवा के सीईओ स्वप्निल बानखेड़े को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया है। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता रीवा निवासी अरविंद मिश्रा की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि अवमानना याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत सचिव है।2020 में उसे निलंबित कर दिया गया था। यह कदम वित्तीय अनियमितता के आरोप के आधार पर उठाया गया था। चूंकि निलंबन मनमाने तरीके से बिना नोटिस जारी किए हुआ था, अत: पूर्व में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 60 दिन के भीतर अभ्यावेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए थे। लेकिन दो वर्ष गुजरने के बावजूद निलंबन वापिस नहीं लिया गया। चूंकि यह रवैया अवमानन कारक है, अत: अवमानना याचिका दायर की गई है। नियमानुसार निलंबन के बाद 90 दिन के भीतर अभ्यावेदन निराकृत हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इससे साफ है कि दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई हुई है।
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