High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)।हाई कोर्ट ने आदिवासी कल्याण विभाग व स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक पुरुषोत्तम नामदेव को नियुक्ति तिथि से द्वितीय क्रमोन्नति का लाभ प्रदान करें। न्यायमूर्ति आनंद पाठक की एकलपीठ ने अपने आदेश में साफ किया कि यदि याचिकाकर्ता का मामला प्रेरणा कोरान्ने प्रकरण के मापदंड और राज्य शासन की गाइडलाइन को पूरा करता है तो उसे तीन माह के भीतर उक्त लाभ दिया जाए। हाई कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को इस सिलसिले में मेरिट पर आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी पुरुषोत्तम नामदेव की ओर से अधिवक्ता योगेन्द्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि संबंधित विभाग को अभ्यावेदन देने के बावजूद याचिकाकर्ता को क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने दलील दी हि याचिकाकर्ता का मामला हाई कोर्ट द्वारा पूर्व में प्रेरणा कोरान्ने के प्रकरण में दिए फैसले की परिधि में आता है। हाई कोर्ट ने तर्क सुनने के बाद राहतकारी आदेश पारित कर दिया।

Posted By: Jitendra Richhariya

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