High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई काेर्ट ने पूर्व आदेश की नाफरमानी के रवैये को आड़े हाथों लेते हुए नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एचपी कुर्मी व शासकीय नेहरू हायर सेकंडरी स्कूल, नरसिंहपुर के प्राचार्य एके चौबे को अवमानना नोटिस जारी कर दिये। दोनों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं।

न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता नरसिंहपुर निवासी बराती लाल प्रधान की ओर से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा, शिवम शर्मा व अमित स्थापक ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अवमानना याचिकाकर्ता शासकीय नेहरू हायर सेकंडरी स्कूल, नरसिंहपुर में शिक्षक है। वह 60 प्रतिशत दिव्यांग है। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण जून, 2019 से नवंबर, 2019 के दौरान अनुपस्थित रहा। इस सिलसिले में चिकित्सा अवकाश की सूचना बार-बार प्राचार्य को देता रहा। लिखित आवेदन की पावती भी ली। इसके बावजूद उसका वेतन रोक लिया गया। इसका कारण बिना आवेदन अनुपस्थित रहने को बताया गया। चूंकि यह सरासर झूठा था, अत: एक वर्ष पूर्व हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने दो माह के भीतर शिकायत दूर करने के निर्देश सहित याचिका का पटाक्षेप किया था। लेकिन लंबे समय से शिकायत जस की तस बनी है। इसीलिए अवमानना याचिका लगाई गई। जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर दिये।

Posted By: Dheeraj Bajpaih

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