High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट ने कटनी जिले में काबिज अतिक्रमण व अवैध पार्किंग से जुड़े एक मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि निगमायुक्त जनहित से जुड़े मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसका अंदाजा उनकी ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र के प्रामाणिक न होने से भी लग गया है। दरसअल, निगमायुक्त से उम्मीद थी कि वे थोड़ी रुचि दिखाएंगे और जिम्मेदारी समझते हुए उचित जवाब दावा पेश करेंगे। किंतु वे ऐसा करने में विफल रहे और उल्टे उन्होंने एक प्रभारी सहायक इंजीनियर को हलफनामा पेश करने कह दिया।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने उक्त टिप्पणी के साथ ही नगर निगम आयुक्त को तीन सप्ताह में दोबारा शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दे दिए हैं।

कटनी निवासी नजीम खान सहित अन्य ने 2018 में एक जनहित याचिका दायर कर शहर में खासतौर पर फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण व अवैध पार्किंग का मामला उठाया था। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निगमायुक्त को हलाफनामे पर जवाब पेश करने कहा था। मामले पर सुनवाई के दौरान प्रभारी सहायक इंजीनियर ने जवाब दावा पेश किया। इस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई।

जवाब में कहा गया कि फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड पर जाम की स्थिति नहीं है। नान मोटरेबल सड़क पर ही कुछ अस्थाई पार्किंग की जाती है। अतिक्रमण निरोधी दस्ता लगातार अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा है। यह भी कहा गया कि पिलर्स के बीच में जमे वेंडर्स को सुनवाई का मौका देकर जल्द ही हटाया जाएगा। वहीं चांडक चौक से घंटाघर के बीच की सड़क को 20 फीट चौड़ा करना है। इसमें करीब 20 निजी निर्माण बाधक हैं, जिनके विरुद्ध नोटिस जारी किए गए हैं।

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