जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व आदेश की नाफरमानी के रवैये को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विवेक अग्रवाल, कलेक्टर सिवनी डॉ.राहुल हरिदास, सीएमओ नगर पालिका परिषद, सिवनी नवनीत पांडे व फिशरीज के डिप्टी डायरेक्टर केएल मरावी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया।
अकारण निविदा निरस्त कर दी : न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता सिवनी निवासी मोहम्मद फिरोज खान की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नगर पालिका परिषद, सिवनी ने मछली मार्केट का निर्माण किया। 2018 में आवंटन के लिए बाकायदे राशि जमा कराई गई। निविदा प्रक्रिया विधिवत होने के बावजूद बीच में अकारण निविदा निरस्त कर दी गई। ऐसा किए जाने की सूचना तक निविदाकर्ताओं को नहीं दी गई। अवमानना याचिकाकर्ता भी एक निविदाकर्ता था।
पूर्व में ली थी हाई कोर्ट की शरण : उक्त रवैये के खिलाफ अवमानना याचिकाकर्ता ने पूर्व में याचिका के जरिये हाई कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद नगर पालिका परिषद, सिवनी द्वारा निर्मित मछली मार्केट की दुकानों के आवंटन पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद नगर पालिका परिषद, सिवनी ने मनमानी करते हुए तीन जनवरी, 2021 को मछली मार्केट की दुकानें आवंटित कर दीं। चूंकि ऐसा करके हाई कोर्ट के पूर्व आदेश की नाफरमानी की गई है, अत: नए सिरे से हाई कोर्ट आना पड़ा। हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका पर विचार करने के बाद प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विवेक अग्रवाल, कलेक्टर सिवनी डॉ.राहुल हरिदास, सीएमओ नगर पालिका परिषद, सिवनी नवनीत पांडे व फिशरीज के डिप्टी डायरेक्टर केएल मरावी को अवमानना नोटिस जारी कर दिए। सभी को अपने-अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है।
Posted By: Brajesh Shukla
नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे
- #Jabalpur News in Hindi
- #Highcourt News
- #Jabalpur Latest News
- #Jabalpur Samachar
- #MP News in Hindi
- #Madhya Pradesh News
- #महाकोशल के समाचार