High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोम पांडे के न्यायालय ने बाबा टोला हत्याकांड मामले में आधा दर्जन आरोपितों का दोष सिद्ध पाया। इसी के साथ आरोपित मोहम्मद रहीम, शहनबाज उर्फ मुंडा, मोहम्मद आबिद, छोटू उर्फ टूटा, छोटू उर्फ समीर व सद्दाम को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक लहर दीक्षित ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि हनुमानताल थाना अंतर्गत बाबा टोला में राजा उर्फ सारिक नामक युवक की हत्या कर दी गई थी। घटना छह जुलाई, 2020 को रात 10 बजे की थी। फरियादी फारुख अपने चाचा साबिर के घर के सामने खड़े होकर अपने दोस्त मोनू से बात कर रहा था। उसी समय आरोपित मोहम्मद रहीम अपने लड़के आबिद, भतीजे छोटू व मुंडा सहित अन्य के साथ आया और मोनू से गालीगलौज करने लगा। आरोपित रहीम ने चाकू निकाला तो मोनू मौके से भाग गया, उसने बीच’बचाव किया तो रहीम ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसे बाएं बाजू में चोट आई। उसी समय उसका दोस्त राजा उर्फ सारिक आया, जिसने बीच बचाव किया। जिस पर रहीम व उसके बेटे व भतीजों ने सारिक को पकड़ लिया और रहीम ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया। जिससे लहूलुहान होकर सारिक जमीन पर गिर गया। जिसे उपचार के लिये विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायत पर हनुमानताल पुलिस ने आरोपी मोहम्मद रहीम, शहनबाज उर्फ मुंडा, मो. आबिद, छोटू उर्फ टूटा, छोटू उर्फ समीर व सद्दाम के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने उक्त सभी छह आरोपितों को आजीवन कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
Posted By: Dheeraj Bajpaih
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