High Court Jabalpur : जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)।हाई कोर्ट के पूर्व निर्देश के पालन में नगर निगम, जबलपुर की ओर से अभिवचन दिया गया कि अवैधानिक व अनुचित तरीके से सड़क किनारे स्थित गैरेज, माेटर मैकेनिक शाप, वर्कशाप और रिपेयर शाप को जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने नगर निगम के उक्त के अभिवचन को अभिलेख पर लेते हुए जनहित याचिका का पटाक्षेप कर दिया। हाई कोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता को इस बात की स्वतंत्रता दी है कि यदि भविष्य में इस तरह की अनुचित गतिविधियां होती हैं तो वह नगर निगम को इस संबंध में शिकायत करने स्वतंत्र होगा।

दरअसल, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डा. पीजी नाजपांडे ने वर्ष 2015 में जनहित याचिका दायर कर बताया था कि नगर निगम सीमा में सैकड़ों जगहों पर अवैधानिक तरीके से गैरेज, माेटर मैकेनिक शाप, वर्कशॉप और रिपेयर शाप संचालित हैं। इनमें से अधिकतर के पास लाइसेंस भी नहीं है। कई दुकानें तो स्थायी आटो मोटर शाप के सामने बना दी गई हैं, जिससे अराजकता फैलती है और ट्रैफिक जाम होता है। इस बीच नगर निगम की ओर से जवाब प्रस्तुत कर बताया गया कि करीब 90 प्रतिशत दुकानों को मैकेनिक जोन में शिफ्ट कर दिया गया है। जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने इस मामले की सुनवाई के दौरान दलील दी कि अभी भी कई जगह इस तरह की अनुचित दुकानें संचालित हैं। इस पर राज्य शासन की ओर से उपमहाधिवक्ता अमित सेठ ने भरोसा दिलाया कि जो भी गैरेज या मैकेनिक शाप बचे हैं, उन्हें अतिशीघ्र हटा दिया जाएगा।

Posted By: Dheeraj Bajpaih

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