जबलपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुजा श्रीवास्तव की अदालत ने शासकीय अधिवक्ता सुदीप चटर्जी से अभद्रता के आरोपित जबलपुर निवासी रविंद्र कुमार यादव की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। इसी के साथ उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।
अभियोजन के मुताबिक हाई कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता सुदीप चटर्जी के साथ एक जून, 2022 को अभद्रता करने वाले रविंद्र कुमार यादव के विरुद्ध थाना गोरखपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रविंद्र शराब पीने के लिए आठ सौ रुपये की मांग कर रहा था।मांग पूरी न करने पर उसने अभद्रता कर दी। गुरुवार को आरोपित को अभिरक्षा में लाकर कोर्ट में पेश किया गया। फरियादी अधिवक्ता सुदीप चटर्जी की ओर से आपत्ति कर्ता के रूप में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ता संजय वर्मा, सचिव परितोष त्रिवेदी,जिला बार एसोसिएशन के सचिव राजेश तिवारी, पूर्व सचिव मनीष मिश्रा, दीपक कुमार सिंह, विपुल वर्धन जैन, प्रसनजीत चटर्जी,निखिल तिवारी व अवनीश यादव ने आरोपित की जमानत अर्जी पर आपत्ति दर्ज कराई। तर्कों को सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
युवा अधिवक्ता पर चाकू से हमला, वकीलों में आक्रोश :
हाई कोर्ट व जिला अदालत में पैरवी करने वाले युवा अधिवक्ता ओमप्रकाश गुरनानी पर गुरुवार की रात छोटी लाइन फाटक के समीप असमाजिक तत्वों द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया। इसकी जानकारी लगते ही वकील आक्रोशित हो गए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार के सचिव परितोष त्रिवेदी, जिला बार सचिव राजेश तिवारी, पूर्व सचिव मनीष मिश्रा, अधिवक्ता तरुण रोहितास, शैलेन्द्र सिंह ठाकुर, आलोक जैन, आशीष यादव, अभिषेक पटेल, अमित साहू, गुलाब सिंह ठाकुर, विशाल सोनकर, कपिल रमानी, किशन राजपूत मुकेश चौधरी सहित अन्य मौके पर पहुंचे। घायल अधिवक्ता गुरनानी को इलाज के लिए मेडिकल कालेज अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद वकीलों का दल गोरखपुर थाने पहुंचा और चाकू चलाने वालों की अविलंब गिरफ्तारी पर बल दिया। इस घटना के साथ ही एक बार फिर अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की मांग ने जोर पकड़ लिया है।
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